Muzaffarpur: साहू रोड स्थित बालिका गृह को ध्वस्त करने का आदेश फिर जारी किया गया है। नगर आयुक्त संजय दूबे ने गुरुवार को बिहार भवन न्यायाधिकरण बोर्ड पटना के निर्देश के आलोक में दोबारा सुनवाई के बाद इस बारे में आदेश दिया। इससे पहले ब्रजेश ठाकुर व कुमारी आशा के अधिवक्ता ने फिर से नक्शा को लेकर पक्ष रखा। सुनवाई पूरी करते हुए नगर आयुक्त ने इस भवन के लिए पारित नक्शा के अनुरूप मकान का निर्माण नहीं होने की बात कही।
इस आदेश के बाद फिर बालिका गृह के भवन को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नगर आयुक्त ने बताया कि शुक्रवार से यह भवन फिर से टूटेगा। इसके लिए वहां निगम से एक अभियंता की तैनाती भी होगी। उधर, भवन की जांच पर नक्शा के अनुरूप निर्माण नहीं मिला। निर्माण में बिल्डिंग बायलॉज की अनदेखी की गई है। बता दें कि नगर आयुक्त के निर्देश पर बालिका गृह भवन की जांच के लिए निगम ने एक टीम बनायी थी। दोबारा जांच कर नगर आयुक्त को रिपोर्ट भी सौंपी थी।
कार्यपालक अभियंता सुरेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में सहायक अभियंता नंद किशोर ओझा, एमआरडीए में सहायक रहे विनय कुमार सिंह व अमीन चंदेश्वर ठाकुर ने जांच की की थी। इसकी रिपोर्ट और सुनवाई के बाद भवन को तोड़ने का फैसला लिया गया।
इस आदेश के बाद फिर बालिका गृह के भवन को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नगर आयुक्त ने बताया कि शुक्रवार से यह भवन फिर से टूटेगा। इसके लिए वहां निगम से एक अभियंता की तैनाती भी होगी। उधर, भवन की जांच पर नक्शा के अनुरूप निर्माण नहीं मिला। निर्माण में बिल्डिंग बायलॉज की अनदेखी की गई है। बता दें कि नगर आयुक्त के निर्देश पर बालिका गृह भवन की जांच के लिए निगम ने एक टीम बनायी थी। दोबारा जांच कर नगर आयुक्त को रिपोर्ट भी सौंपी थी।
कार्यपालक अभियंता सुरेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में सहायक अभियंता नंद किशोर ओझा, एमआरडीए में सहायक रहे विनय कुमार सिंह व अमीन चंदेश्वर ठाकुर ने जांच की की थी। इसकी रिपोर्ट और सुनवाई के बाद भवन को तोड़ने का फैसला लिया गया।
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